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sir गणना प्रपत्र pdf download – यहां से डाउनलोड करें SIR फॉर्म | SIR form download pdf

भारत के लोकतंत्र में अपना मतदान अधिकार प्रयोग करना हर योग्य नागरिक का कर्तव्य है। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है और आपका नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है, तो भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) द्वारा जारी फॉर्म 6 ही वह आधिकारिक रास्ता है जिसके जरिए आप पहली बार मतदाता बन सकते हैं। इसे आम बोलचाल में “सर फॉर्म” भी कहा जाता है।

फॉर्म 6 (SIR फॉर्म) के मुख्य उद्देश्य

यह फॉर्म मुख्य रूप से तीन स्थितियों में प्रयोग किया जाता है:

  1. पहली बार मतदाता बनने के लिए: 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नए मतदाता।

  2. पता बदलने पर: एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित होने पर नए पते पर नाम दर्ज कराने के लिए।

  3. नाम छूट जाने पर: अगर आपका नाम मतदाता सूची से किसी कारणवश छूट गया है।

फॉर्म 6 की PDF डाउनलोड करने का सबसे आसान तरीका

आप इस आवेदन पत्र को निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले https://electoralsearch.eci.gov.in/ वेबसाइट पर जाएं।

  2. होमपेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें और “Forms” (प्रपत्र) सेक्शन ढूंढें।

  3. वहां आपको “Form 6 – Application for inclusion of name in electoral roll for first time voter” का विकल्प मिलेगा। इस लिंक पर क्लिक करते ही फॉर्म की PDF आपके डिवाइस पर डाउनलोड हो जाएगी।

फॉर्म भरने से पहले जरूरी दस्तावेज तैयार रखें

फॉर्म को सही ढंग से भरने और जमा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां तैयार रखें:

फॉर्म 6 स्टेप बाय स्टेप कैसे भरें?

फॉर्म भरते समय इन बातों का ध्यान रखें:

  1. भाग-1 (व्यक्तिगत विवरण): यहां अपना पूरा नाम, माता-पिता/पति का नाम, उम्र, लिंग आदि जानकारी दस्तावेजों में दर्ज नाम के अनुसार ही भरें। किसी भी तरह की गलत या संक्षिप्त जानकारी न दें।

  2. भाग-2 (वर्तमान पता): अपना वर्तमान पूरा पता (मकान नंबर, गली, मोहल्ला, शहर, पिन कोड) साफ और स्पष्ट अक्षरों में लिखें। ध्यान रहे, यही पता आपके वोटर आईडी कार्ड पर अंकित होगा और बूथ लेवल अधिकारी (BLO) इसी पते पर सत्यापन के लिए आ सकते हैं।

  3. भाग-3 (पुराना निर्वाचन क्षेत्र): अगर आप पहले किसी और जगह मतदाता थे, तो पुराने निर्वाचन क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र का सही विवरण दें।

  4. हलफनामा: फॉर्म के अंत में दिए गए हलफनामे (शपथ पत्र) पर अपने हस्ताक्षर जरूर करें और तारीख डालें। बिना हस्ताक्षर का फॉर्म अमान्य माना जाएगा।

फॉर्म जमा करने के तरीके

भरे हुए फॉर्म और दस्तावेजों की प्रतियां आप निम्नलिखित तरीकों से जमा कर सकते हैं:

  • ऑफलाइन: इसे संबंधित क्षेत्र के निर्वाचन पंजीयन अधिकारी (Electoral Registration Officer – ERO) के कार्यालय में जाकर स्वयं जमा करें।

  • ऑनलाइन (अधिक सुविधाजनक): राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर जाकर सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस विधि में आपको फॉर्म की प्रिंटेड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं होती और प्रक्रिया तेज हो जाती है।

  • BLO के माध्यम से: आप इसे अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (Booth Level Officer – BLO) को भी सौंप सकते हैं।

अपने मतदाता अधिकार का प्रयोग करना एक जिम्मेदार नागरिक होने का प्रतीक है। फॉर्म 6 की यह सरल प्रक्रिया पूरी करके आप न सिर्फ अपना अधिकार सुनिश्चित करते हैं, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भी योगदान देते हैं। यदि प्रक्रिया के दौरान कोई संदेह हो, तो निर्वाचन आयोग के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 (जो आपके राज्य के कार्यालय से जुड़ेगा) पर संपर्क कर सकते हैं।

FAQ

1. क्या ऑनलाइन आवेदन करने पर भी फॉर्म की प्रिंटेड कॉपी जमा करनी पड़ती है?
उत्तर: नहीं, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने पर आपको फॉर्म की प्रिंटेड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक होती है।

2. वोटर आईडी कार्ड पर कौन सा पता अंकित होगा?
उत्तर: आपके वोटर आईडी कार्ड पर वही पता अंकित होगा जो आपने फॉर्म 6 के भाग-2 (वर्तमान पता) में साफ और स्पष्ट अक्षरों में लिखा होगा।

3. यदि मेरा नाम मतदाता सूची से छूट गया है, तो क्या मैं फॉर्म 6 का उपयोग कर सकता हूँ?
उत्तर: हाँ, यदि आपका नाम मतदाता सूची से किसी कारणवश छूट गया है, तो आप उसे पुनः शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 का उपयोग कर सकते हैं।

4. यदि मुझे फॉर्म 6 भरने या प्रक्रिया के दौरान कोई संदेह हो, तो किससे संपर्क कर सकता हूँ?
उत्तर: यदि आपको प्रक्रिया के दौरान कोई संदेह हो, तो आप निर्वाचन आयोग के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं, जो आपके राज्य के कार्यालय से जुड़ेगा।

5. मतदान अधिकार का प्रयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है?
उत्तर: भारत के लोकतंत्र में अपना मतदान अधिकार प्रयोग करना हर योग्य नागरिक का कर्तव्य है। यह एक जिम्मेदार नागरिक होने का प्रतीक है और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

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