Income Tax: 31 तारीख से पहले आपने भी भर दिया ITR तो हो जाएगी मौज, मोदी सरकार दे रही है ये बड़े फायदे, जाने पूरी जानकारी
Posted by aankhodekhinews.in Team

31 तारीख से पहले आपने भी भर दिया ITR तो हो जाएगी मौज, मोदी सरकार दे रही ये बड़े फायदे जाने पूरी जानकारी अगर आप भी टैक्सपेयर्स (Taxpayers) हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. जैसा कि सभी जानतें हैं कि 31 जुलाई टैक्स भरने की आखिरी तारीख है और अगर आपने अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है तो आपको बड़ा फायदा मिल रहा है. सरकार की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, जो भी टैक्सपेयर्स 31 जुलाई से पहले अपना आईटीआर फाइल कर देगा उन लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा. आइए आपको बताते हैं कि अब आपको क्या फायदा मिलने वाला है-
अगर आप 31 जुलाई तक या उससे पहले अपना टैक्स फाइल कर देते हैं तो आप भारी भरकम जुर्माने से बच सकते हैं. अगर आप समय पर ITR फाइल नहीं करेंगे तो आपको 5000 से 10,000 रुपये तक जुर्माना देना होगा. इसके अलावा आपको आईटीआर फाइलिंग में देरी पर बनने वाले टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ सकता है.
आईटीआर फाइल करने पर सरकार आपको कई तरह की छूट का फायदा देती है. इससे टैक्सपेयर्स पर बोझ को कम करने में मदद मिलती है. इससे ज्यादा से ज्यादा लोग आईटीआर फाइल करने के लिए प्रेरित होते हैं.
न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपये तक की आमदनी टैक्स फ्री है. इसी तरह यदि कोई ओल्ड टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करता है तो 60 साल से कम उम्र वालों के लिए यह छूट 2.5 लाख रुपये है और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए ये छूट 3 लाख रुपये तक है.









