Emplyoee’s Provident Fund Organization: EPFO ने दी लोगो को बड़ी राहत , उच्च पेंशन वालो के लिए बढाई डेडलाइन , अब 10 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन

EPFO ने दी लोगो को बड़ी राहत , उच्च पेंशन वालो के लिए बढाई डेडलाइन , अब 10 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन , रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO ने हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने के लिए आवेदन दाखिल करने की समय सीमा 11 जुलाई तक बढ़ा दी है. हायर पेंशन (Higher Pension) के लिए आवेदन करने की समय सीमा को दूसरी बार आगे बढ़ाया गया है.
इससे पहले, हायर पेंशन की डेडलाइन को 3 मई, 2023 से आगे बढ़ाकर 26 जून, 2023 तक किया गया है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक बयान में कहा, पात्र पेंशनभोगियों/सदस्यों के सामने आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए 15 दिनों का अंतिम अवसर दिया जा रहा है.
EPFO ने एक बयान में कहा, “कर्मचारियों द्वारा हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने और सत्यापन के लिए डेडलाइन को 11 जुलाई, 2023 तक बढ़ा दी गई है. अधिक वेतन पर पेंशन के विकल्पों/ संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने के लिए EPFO द्वारा ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है. ह सुविधा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 04 नवंबर, 2022 के आदेश के अनुपालन में पात्र पेंशनभोगियों/सदस्यों के लिए है.”
EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य रघुनाथन केई (Raghunathan KE) ने बताया, ”नियोक्ता के लिए हायर पेंशन (Higher Pension) के लिए आवेदन करने की समयसीमा 3 महीने और कर्मचारी (सदस्य) के लिए 15 दिन बढ़ा दी गई है.”
उन्होंने कहा कि इसके लिए बहुत सारे वेरिफिकेशन किए जाने की जरूरत है, क्योंकि इनमें वित्तीय लेनदेन (financial transactions) शामिल हैं. उन्होंने कहा, “हम खुश हैं और नियोक्ताओं के लिए तीन महीने और कर्मचारियों के लिए 15 दिनों के समय के लिए EPFO की सराहना करते हैं. EPFO एक बार फिर क्षेत्रीय मुद्दों के प्रति विचारशील और दयालु साबित हुआ है.”
बयान के अनुसार, कोई भी पात्र पेंशनभोगी/सदस्य जिसे KYC के अपडेट करने में किसी भी समस्या के कारण विकल्प/संयुक्त विकल्प के वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, वह तुरंत समाधान के लिए EPFiGMS पर ऐसी शिकायत दर्ज करा सकता है. इसमें कहा गया है, “कृपया शिकायत को ‘उच्च वेतन पर उच्च पेंशन लाभ’ की शिकायत श्रेणी का चयन करके प्रस्तुत किया जा सकता है. इससे आगे की कार्रवाई के लिए ऐसी शिकायत का उचित रिकॉर्ड सुनिश्चित होगा.”









