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Income Tax: इन 8 गलतियों के कारण मिलेगा इनकम टैक्स का नोटिस, जाने पूरी जानकारी

Posted by aankhodekhinews.in Team

नई दिल्ली: इन 8 गलतियों के कारण मिलेगा इनकम टैक्स का नोटिस जाने पूरी जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है. व्यक्तिगत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. अगर कोई निर्धारित तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करता है तो उसे 1 अगस्त से लेट फीस के साथ आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. वहीं कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोगों को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस भी मिल जाता है. यहां हम आपको उन आठ गलतियों के बारे में बताएंगे, जिसके कारण इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस मिल सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में….

आयकर विभाग जितना संभव हो सके काले धन पर रोक लगाने के लिए कई कार्रवाई कर रहा है. आपको भारत के अंदर और बाहर अपनी सभी आय और संपत्ति की जानकारी का खुलासा करने के लिए एक नोटिस प्राप्त हो सकता है. इसके अतिरिक्त आपको अपना नाम, पता और पैन जैसी सटीक जानकारी दर्ज करके सावधानीपूर्वक अपना आयकर रिटर्न दस्तावेज पूरा करना चाहिए. यदि इनमें से कोई भी विवरण गलत है तो आपको एक नोटिस मिलेगा.

यदि आयकर अधिकारियों को संदेह है कि विभिन्न स्रोतों से आपकी सभी आय की रिपोर्ट नहीं की गई है, तो आपको गैर-रिपोर्टिंग के लिए एक नोटिस प्राप्त होगा.

आय में अचानक भारी कमी या आय के स्तर में भारी वृद्धि की स्थिति में टैक्स विभाग लगातार नजर रखेगा. यदि आपने बहुत अधिक मूल्य की अचल संपत्ति, संपत्ति या अचल संपत्ति अर्जित की है या यदि आपके बैंक खाते में बहुत अधिक मूल्य के लेनदेन हैं, तो आयकर विभाग यह जानने और आपको नोटिस भेजने के लिए उत्सुक हो सकता है. यदि आप अपने जीवनसाथी या बच्चे के नाम पर अत्यधिक निवेश करते हैं, तो आपकी आय आपकी अपनी होगी. इसलिए, आपकी समग्र टैक्स योग्य आय का निर्धारण करते समय इस पर विचार किया जाना चाहिए. यदि यह आय आपके कर रिटर्न में दर्ज नहीं की गई है तो आपको नोटिस मिल सकता है.

जब आपने अपना आईटीआर दाखिल किया था तब आपका टीडीएस फॉर्म 26एएस और 16 या 16ए पर सूचीबद्ध टीडीएस के अनुरूप होना चाहिए. गड़बड़ी पाए जाने पर धारा 143(1) के तहत नोटिस जारी किया जाएगा. इस प्रकार यदि काटे गए टीडीएस और आपके जरिए अर्जित आय और ब्याज में कोई त्रुटि है तो आपको टैक्स विभाग से नोटिस प्राप्त होने की संभावना है.

अगर टैक्स अधिकारियों ने आपके जरिए दाखिल आईटीआर की जांच कर ली है तो आपको धारा 143 (2) के तहत नोटिस भेजा जा सकता है. अन्य बातों के अलावा गलत रिपोर्टिंग में विसंगतियों के कारण भी जांच शुरू हो सकती है. आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आयकर विभाग आप पर जुर्माना लगा सकता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके नोटिस का जवाब दें.

आपको प्रत्येक मूल्यांकन वर्ष के लिए समय सीमा तक अपना टैक्स रिटर्न जमा करना होगा. यदि आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा नजदीक आ रही है और आपने अभी तक नहीं किया है तो आपको अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा जाएगा. आयकर अधिनियम की धारा 142(1)(i) के तहत अनिवार्य है कि आप रिटर्न प्रस्तुत करें, नहीं तो नोटिस जारी किया जा सकता है. टैक्स फाइलिंग और टैक्स भुगतान दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं.

आपको टैक्स रिटर्न जमा करना होगा, भले ही आपके व्यवसाय को वित्तीय वर्ष में घाटा हुआ हो. अन्य लोग केवल अपना रिटर्न ऑनलाइन जमा करते हैं. प्रक्रिया उस बिंदु पर समाप्त नहीं हुई है. रिटर्न अपलोड करने के बाद आपके पास आईटीआर जमा करने के लिए 120 दिन का समय है. कुछ लोग समय सीमा के बाद अपना टैक्स रिटर्न जमा करते हैं. देरी के कारण जुर्माना लग सकता है. ऐसी परिस्थितियों में आपको आईटी डिविजन से नोटिस मिल सकता है.

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