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INCOME TAX: ITR भरते वक्त लोग अक्सर कर देते हैं ये गलतियां, फिर होता है बड़ा नुकसान जाने पूरी जानकारी

नई दिल्ली: ITR भरते वक्त लोग अक्सर कर देते हैं ये गलतियां, फिर होता है बड़ा नुकसान जाने पूरी जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिर तारीख नजदीक आती जा रही है. व्यक्तिगत तौर पर 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा सकता है. वहीं इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त कई अहम बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है. अगर आईटीआर दाखिल करें तो कुछ गलतियों के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है ताकी उन्हें सुधारा जा सके. आयकर विभाग ने बताया कि 26 जून 2020 तक एक करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए.

एक सामान्य गलती अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) नियत तारीख तक जमा न करना है, जो व्यक्तियों के लिए निर्धारण वर्ष की 31 जुलाई है, जब तक कि सरकार के जरिए इस तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाता है तब तक यही तारीख आखिरी है. हालांकि यदि आप नियत तारीख तक अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो आपको जुर्माना भी लगाना पड़ सकता है.

अपना आईटीआर बिल्कुल भी दाखिल न करने के और भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं. आईटीआर दाखिल न करने पर जुर्माना लग सकता है. कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.

आईटीआर दाखिल करते समय सबसे आम गलतियों में से एक गलत आईटीआर फॉर्म का उपयोग करना है. अलग-अलग आईटीआर फॉर्म है. ऐसे में आपको सही आईटीआर फॉर्म के जरिए रिटर्न दाखिल करना चाहिए.

आयकर रिटर्न दाखिल करते समय बैंक खाते को पूर्व-सत्यापित करना महत्वपूर्ण है, खासकर यदि टैक्स पेयर्स भुगतान किए गए किसी भी अतिरिक्त कर के लिए टैक्स रिफंड की उम्मीद कर रहे हों. यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो आयकर विभाग आपके बकाया आयकर रिफंड को क्रेडिट नहीं कर पाएगा.

 

 

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