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Aadhar-Pan Card: जिन्होंने ने भी Aadhar-pan लिंक नहीं करवाया है उन टैक्सपेयर्स लगेगा 60,000 रूपए का झटका, जाने पूरी जानकारी

Posted by aankhodekhinews.in Team

INDIA: adhaar-Pan लिंक नहीं करने वाले टैक्सपेयर्स को लगेगा 60000 रुपये का झटका जाने पूरी जानकारी आयकर विभाग के अनुसार जिन लोगों ने 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है उनका पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से इन-ऑपरेटिव हो गया है. आयकर विभाग ने बताया है कि जिनका पैन आधार से नहीं जुड़ा है, वो टैक्सपेयर्स 15 तरह के काम नहीं कर सकेंगे.

आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर इन कामों की लिस्ट जारी की है. लेकिन इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि टैक्सपेयर्स 31 जुलाई 2023 से पहले अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे.

ऐसा इसलिए क्योंकि आईटीआर की समयसीमा समाप्त होने में अब एक महीने से भी कम समय बचा है. ITR दाखिल करने के लिए पैन कार्ड का होना बेहद जरूरी है. इसके बिना आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते. यदि निष्क्रिय पैन फिर से सक्रिय करवाने में अधिकतम 30 दिन का समय लगगे.

यदि आप पैन को दोबारा सक्रिय होने के लिए जुर्माना भरते हैं और सक्रिय होने का इंतजार करते हैं, तो आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा चूक जाने की संभावना है. इसलिए यदि आईटीआर समय सीमा 31 जुलाई 2023 के बाद दाखिल किया जाता है तो इसे बिलेटेड आईटीआर के रूप में दाखिल होगा.

ध्यान रखें कि बिलेटेड आईटीआर दाखिल करने के लिए लेट फीस या पेनाल्टी चुकानी पड़ती है, जो 5 लाख रुपये से अधिक सालाना कमाई वाले टैक्सपेयर्स के लिए 5,000 रुपये है. इसी के साथ पैन को सक्रिय करवाने की पेनाल्टी 1000 रुपये है. कुल मिलाकर आपको 6,000 रुपये का भुगतान करना होगा. पैन आधार को लिंक करने के लिए 1,000 रुपये और बिलेटेड आईटीआर दाखिल करने के लिए 5,000 रुपये.

पैन कार्ड एक्टिव कराने के लिए 1000 रुपये पेनल्टी देनी होगी. साथ ही अथॉरिटी को आधार कार्ड की सूचना देनी होगी. इससे 30 दिन के अंदर आपका पैन कार्ड फिर से एक्टिव हो जाएगा. आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपने अकाउंट को लॉग-इन करना है. लॉग-इन के बाद प्रोफाइल सेक्शन में जाएं. यहां ‘Link PAN with Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें. अब यहां जरूरी जानकारियां दर्द करें. अब आपको ई-पे टैक्स के जरिए 1000 रुपये पेनल्टी भरनी होगी. यह पेनल्टी पेमेंट ‘Other payments’ के रूप में जाएगा.

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