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Income Tax: ITR भरने वक्त कर दी ये गलती तो देना पड़ेगा 200 प्रतिशत जुर्माना, जाने पूरी जानकारी

Posted by aankhodekhinews.in Team

ITR भरने वक्त कर दी ये गलती, तो देना पड़ेगा 200 प्रतिशत जुर्माना जाने पूरी जानकारी वित्त वर्ष 2022-23 का आईटीआर जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 है। ऐसे में हर व्यक्ति को इस तारीख से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न सही जानकारी के साथ फाइल करना होता है, लेकिन भारत में लोग टैक्स को बचाने के अलग-अलग तरीके ढूढंते हैं।

कई लोग इसी कारण से आईटीआर में अपनी इनकम को कम करके बताते हैं।
ऐसा करना आपको भारी पड़ सकता है सरकार इसे लेकर समय-समय पर चेतावनी भी दे रहती है, जिससे कि लोग गलत इनकम के साथ आपना आईटीआर फाइल न करें।

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक, अगर कोई अपनी इनकम को कम करके या गलत डिडक्शन क्लेम करता है तो उस व्यक्ति पर बन रहे टैक्स का 200 प्रतिशत जुर्माना और 12 प्रतिशत सालाना ब्याज के हिसाब से टैक्स की वसूली की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जेल में भी डाला जा सकता है।

अगर आपने गलती से आईटीआर में अपनी इनकम को गलत दर्शाया है तो आयकर विभाग इस गलती को सुधारने के लिए आपको एक और मौका देता है। इनकम टैक्स की धारा 140B के तहत आप वित्त वर्ष 2021-22 और असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए बकाए टैक्स का भुगतान करके अपडेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए धारा 139(5) के अंतर्गत रिवाइजड रिटर्न फाइल किया जा सकता है, जब आप पहले ही रिटर्न भर चुके हैं।

अगर आप गलत फॉर्म के साथ आईटीआर फाइल कर देते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे सकता है। आईटीआर भरने से पहले आपकी सही फॉर्म का चुनाव करना चाहिए।
– जब आपके आय कम दिखाने के लिए गलत डिडक्शन क्लेम की हो।
– कुछ आय के स्रोत को आपने दिखाया न हो।
– आईटीआर में आय को अपनी सही इनकम से कम करके दिखाया हो।
– फॉर्म 26AS से आपकी आईटीआर की जानकारी नहीं मिल रही हो।

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