Pension : केंद्रीय कर्मचारियों को लगा जोरदार झटका, खत्म होगी पेंशन-ग्रेच्युटी, सरकार ने बदला दिया नियम

नई दिल्ली Gratuity-Pension Rule: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही जरुरी है। दरअसल बीते दिनों सरकार की तरफ से कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेच्युटी से जुड़े नियम में बदलाव किया गया है। सरकार ने इस साल मार्च में कर्मचारियों के डीए का ऐलान किया था। इसका एरियर कर्मचारियों को जनवरी से दिया गया था। अब सरकार की ओर से इस साल सितंबर या अक्टूबर में DA Hike का फिर से ऐलान किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें सरकार ने बीते दिनों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सख्त चेतावनी जारी की जा चुकी है। अगर कर्मचारी इसको अनदेखा करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन व ग्रेच्युटी से वंचित रहना पड़ सकता है।
पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का निर्देश
सरकार की ओर से निर्देश दिया गया था कि अगर कोई कर्मचारी काम में लापरवाही करता है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल ये आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा। लेकिन आने वाले समय में इसको राज्य भी लागू कर सकता है।
2021 के रूल 8 में बदलाव किया
मोदी सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विसेड रूल 2021 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया था। सरकार ने CCS नियम 2021 के रूल 8 में कुछ बदलाव किया था, जिसमें नए प्रावधान जोड़े गए है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कार्यकाल के समय किसी गंभीर अपराध या लापरवाही में दोषी पाए जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन रोक दी जाएगी।
कौन करेगा अपनी कार्रवाई
ऐसे प्रेसिडेंट जो कि रिटायर्ड कर्मचारी के अप्वाइंटिंग अथॉरिटी में शामिल रहे हैं। उनको ग्रेच्युटी या पेंशन को रोकने का राइट दिया गया है।
ऐसे सचिव जो कि संबंधित मंत्रालय या डिपार्टमेंट से जुड़े हो, जिसके तहत रिटायर होने वाले इंप्लॉय की अपॉइंटमेंट की गई हो। उन्हें भी पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का राइट दिया गया है।
अगर कोई कर्मचारी ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ है तो कैग को दोषी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का अधिकारी है।
फटाफट जानें कैसे होगी कर्रवाई
इस नियम के मुताबिक नौकरी के समय इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल और ज्यूडीशियल हुई है तो इस बारे में जानकारी अधिकारियों को देना जरुरी होगा।
अगर कोई कर्मचारी रिटायर होने के बाद फिर से नियुक्त हुआ है तो उस पर यही नियम लागू होंगे।
यदि कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी का पेमेंट ले चुका है। इसके बाद वह दोषी पाया जाता है तो उससे पेंशन या ग्रेच्युटी की पूरी या आंशिक रकम वसूल की जा सकती है।
अथॉरिटी चाहें तो कर्मचारी की पेंशन या ग्रेच्युटी को स्थायी या कुछ समय के लिए रोक सकता है।





