Sukanya Samriddhi Yojana वाले अकाउंट होल्डर फटाफट निपटा लें ये काम, वरना खाता हो जाएगा फ्रीज, जाने पूरी जानकारी
Posted by aankhodekhinews.in Team

नई दिल्ली: Sukanya Samriddhi Yojana वाले अकाउंट होल्डर फटाफट निपटा लें ये काम, वरना खाता हो जाएगा फ्रीज जाने पूरी जानकारी केंद्रीय सरकार बेटियों के भविष्य को सिक्योर करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलती है. उसी में से एक योजना है सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) है. इस योजना के तहत बेटी के नाम अकाउंट खोलना होता और उस अकाउंट में सालाना कुछ निश्चित रकम डालना होता है. इस योजना के तहत सरकार भारी ब्याज देती है जिसे मैच्योरिटी का समय पूरा होने पर निकाला जा सकता है. हालांकि इस बीच कई लोगों के अकाउंट फ्रिज होने की भी खबर सामने आ रही है. आइये जानते हैं वो कौन-सी गलतियां हैं जिसे दोहराने से लोगों को बचना चाहिए.
सुकन्या समृद्धि योजना में जो लोग निवेश करते हैं उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि सरकार ने आधार-पैन लिंक को अनिवार्य कर दिया है. इस मामूली गलती से अकाउंट फ्रीज होने की खबर सामने आ रही है. इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि निवेश के लिए अकाउंट खोलते वक्त पैन या फॉर्म 60 जमा करना जरूरी है.
इस योजना के तहत जो भी खाता खुलवाएं हैं, उन्हें 31 मार्च के बाद आधार और पैन संबंधित जानकारी डाकघर में जमा कर लिंक कराना होगा. आधार और पैन जमा करने की अंतिम तिथि सितंबर 2023 है. हालांकि माना जा रहा है कि सरकार ये तारीख बढ़ा सकती है लेकिन बाद में कोई अड़चन न आए इसलिए आपको नियत तिथि से पहले ही इसे लिंक करा लेने की सलाह है.
खाता खुलने के 21 साल बाद या लड़की की शादी होने पर ये स्कीम मैच्योर होता है.
बच्चे के 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद निवेश का 50 फीसदी तक समय से पहले निकालने की अनुमति है.
न्यूनतम वार्षिक निवेश: ₹1,000
अधिकतम वार्षिक निवेश: ₹1.5 लाख
अकाउंट मैच्योर होने पर नागरिकता, निवास और पहचान पत्र के साथ आवेदन जमा करने पर शेष राशि (मूलधन और अर्जित ब्याज) का भुगतान लड़की को किया जाता है.
अकाउंट लड़की के माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है.
लड़की की आयु दस वर्ष से कम होनी चाहिए.
एक लड़की का केवल एक ही खाता हो सकता है.
एक परिवार में केवल दो SSY योजना खाते हो सकते हैं.









