नई दिल्ली: FD करा रखी है तो न करें ये गलती, वरना कटेगा 40% TDS जाने पूरी डिटेल अगर आपने अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं कराया तो फिलहाल आपका पैन इन-ऑपरेटिव हो गया है. दरअसल, पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 थी. इसलिए अब आपको अपने फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए फॉर्म 15 G/H जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस पर 10% के बजाय 20% का TDS लगेगा.
HDFC Bank की वेबसाइट के मुताबिक, “यदि पैन को आधार के साथ लिंक नहीं किया गया है, तो ऐसा पैन दिनांक 1 जुलाई 2023 से इन-ऑपरेटिव हो जाएगा और ग्राहक को फॉर्म 15 G/H जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इन-ऑपरेटिव पैन के लिए ज्यादा टीडीएस कटौती लागू होगी.
फिक्स्ड डिपॉजिट पर आहार आप एक वित्तीय वर्ष में 40,000 रुपये से अधिक का ब्याज कमाते हैं, तो आपको FD पर टीडीएस देना होगा. यह लिमिट वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये है.
– टीडीएस 20 फीसदी वसूला जाएगा.
– आयकर विभाग से कोई टीडीएस क्रेडिट नहीं.
– सीबीडीटी सर्कुलर संख्या: 03/11 के अनुसार, कोई टीडीएस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा.
– फॉर्म 15G/H और अन्य छूट सर्टिफिकेट्स इनवैलिड होंगे और दंडात्मक टीडीएस (Penal TDS) लागू किया जाएगा.
हालांकि, 1,000 रुपये के फीस की पेमेंट के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देकर 30 दिनों में पैन को फिर से चालू किया जा सकता है.
– इन-ऑपरेटिव पैन के लिए कोई रिफंड नहीं किया जाएगा
– उस अवधि के लिए ऐसे रिफंड पर ब्याज देय नहीं होगा, जिसके दौरान पैन इन-ऑपरेटिव रहता है
– इन-ऑपरेटिव पैन होने की स्थिति में टीडीएस/टीसीएस कटौती पर ज्यादा दर लागू होगी.
– 50,000 से ज्यादा की FD में निवेश करना
– 50,000 से ज्यादा कैश डिपॉजिट करना
– नया क्रेडिट या डेबिट कार्ड प्राप्त करना
– अपने म्यूचुअल फंड में निवेश करें या उसे रिडीम करना .
– 50,000 रुपये से अधिक की कोई भी विदेशी करेंसी खरीदना.







