EPFO: कर्मचारियों को मिलेगी ज्यादा पेंशन, EPFO ने जारी किया सर्कुलर जाने पूरी जानकारी
Posted by aankhodekhinews.in Team

नई दिल्ली: कर्मचारियों को मिलेगी ज्यादा पेंशन, EPFO ने जारी किया सर्कुलर जाने पूरी जानकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) ने पात्र कर्मियों के लिए बेहतर पेंशन को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है ! ईपीएफओ ने अपने नजदीकी कार्यालयों को गुरुवार को इसे लागू करने का निर्देश दिया है। EPFO ने 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने के लिए यह सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में किन कर्मचारियों को उच्च पेंशन मिलेगा ! और कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई है !
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) ने कहा कि जिन व्यक्तियों ने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की आय सीमा से अधिक आय पर पेंशन में योगदान दिया है और बेहतर पेंशन का विकल्प चुना है, वे इस लाभ को स्वीकार कर सकते हैं। सर्कुलर में कहा गया है कि केवल वही कर्मचारी पात्र हैं जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के तहत अनिवार्य रूप से बेहतर वेतन का योगदान दिया है ! और सेवानिवृत्ति से पहले बेहतर कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) का विकल्प चुना है। लेकिन असल में ईपीएफओ ने उनके आवेदनों को खारिज कर दिया है !
सर्कुलर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर, 2022 के आदेश के बाद के कर्मचारी उच्च पेंशन योजना के तहत पात्र नहीं होंगे ! वहीं किसी भी विकल्प का प्रयोग किए बिना 1 सितंबर, 2014 से पहले रिटायरमेंट हुए कर्मचारी भी कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) की सदस्याता से बाहर हो चुके हैं ! 2014 के संशोधन के अनुसार विकल्प का प्रयोग करने वाले कमचारियों को ही इसका लाभ दिया जाएगा ! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) ने अपने वेबसाइट पर इसकी जानकारी विस्तृत रूप से दी है !
अगर आप उच्च पेंशन पाने के लिए योग्य हैं तो आप स्थानीय कार्यालय पर जाकर कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) के लिए अप्लाई कर सकते हैं ! आपको पूरी तरीके से भरा हुआ आवेदन पत्र और संबंधित दस्तावेजों को भी साथ ले जाना होगा ! आवेदन फॉर्म आयुक्त की ओर से बताए गए तरीके के अनुसार ही करना होगा ! फिर सत्यापन करना होगा ! आदेश के तहत कोई भी गलती पाई जाती है तो आवेदन निरस्त भी किया जा सकता है ! समायोजन की स्थिति में पेंशन आवेदक को सहमति मिल सकती है ! अगर किसी भी स्थिति में प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) में पैसा भेजा जाता है तो ट्रस्टी को इसकी जानकारी देनी होगी ! कुछ ही दिन में ब्याज के साथ ही पेमेंट जमा कर दिया जाएगा !
ईपीएफ योजना की धारा 26(6) के तहत विकल्प का प्रमाण
नियोक्ता के माध्यम से प्रमाणित धारा 11(3) के तहत विकल्प का प्रमाण
जमा का प्रमाण
5,000 रुपये से अधिक लाभ या 6,500 रुपये की लाभ सीमा पर पेंशन फंड में जमा का प्रमाण
APFC या किसी अन्य की ओर से मना करने का लिखित साक्ष्य
वर्तमान में संगठित क्षेत्र के वे EPFO कर्मचारी जिनका वेतन (मूल वेतन + डीए) 15 हजार रुपये तक है, वे ईपीएस-95 के अंतर्गत आते हैं। वेतन का 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) – 95 पेंशन में जाता है यानी अधिकतम 1250 रुपये प्रति माह जमा किया जा सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees’ Provident Fund Organisation ) के मुताबिक ऐसे 68 लाख सदस्य हैं।









